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ग्राहक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा साझा नहीं कर पाएंगी

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं. इसके तहत कार्ड जारी करने वाले तीसरे पक्ष (आउटसोर्सिंग पार्टनर) के साथ ग्राहक का कार्ड डाटा साझा नहीं करने को कहा गया है. नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

सिर्फ कार्ड धारक को दिखेगी जानकारीआरबीआई के अनुसार, कार्ड धारक की सुविधा के लिए कार्ड से किए गए लेनदेन संबंधी जानकारी सीधे कार्ड जारीकर्ता कंपनी के नेटवर्क से एन्क्रिप्टेड रूप में निकाली जा सकती है. इसे मजबूत सुरक्षा तंत्र के साथ को-ब्रांडिंग पार्टनर (तीसरे पक्ष) प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा सकता है. यह जानकारी भी सिर्फ कार्ड धारक को दिखेगी. तीसरा पक्ष इसे न तो एक्सेस कर जाएगा और न ही स्टोर किया जाएगा.

आरबीआई के अनुसार, कार्ड जारी करने वाले तीसरे पक्ष के साथ कार्ड का डाटा साझा नहीं किया जा सकता. इसकी अनुमति तभी दी जाएगी, जब ऐसा करना अनिवार्य हो. लेकिन इसके लिए भी कार्ड धारक की सहमति होना जरूरी है. आरबीआई ने कहा ह कि कार्ड डाटा का रिकॉर्ड और उसका स्वामित्व असल कार्ड-जारीकर्ता के पास रहना चाहिए.

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