बिलासपुर संभाग
जनहित में जारी कोर्ट के आदेश पर चुनावी आचार संहिता लागू नहीं
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि जनहित में कोर्ट द्वारा जारी आदेश में चुनावी आचार संहिता लागू नहीं होती. इसलिए सड़क का टेंडर जारी कर निर्माण और मरम्मत के निर्देश दिए हैं. स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्याय मित्रों ने कोर्ट के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने हेतु नेशनल हाईवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी,
जिस पर कोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. राज्य शासन ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत होने, परंतु चुनाव के कारण टेंडर जारी नही होने की जानकारी दी.
न्यायामित्रो द्वारा जनहित में जारी न्यायालायीन आदेश पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होने की जानकारी दी गई. इसके बाद हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया.