आयकर रिटर्न में इन बातों को नजरअंदाज किया तो नोटिस आएगा
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है. करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करना भी शुरू कर दिया है.
कर विशेषज्ञों का कहना है कि इसे भरते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है. गलती होने पर विभाग करदाता को नोटिस भेज सकता है. इतना ही कर छूट दावों या किसी भी तरह से लेन-देन में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगा सकता है, इसलिए आयकर रिटर्न भरते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें.
किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में सालभर में 10 लाख या इससे अधिक रकम नगद जमा किया है तो उसकी विस्तृत जानकारी आईटीआर में देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर करदाता आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ जाएगा.
1. आईटीआर भरकर ही कर रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं
2. कर की बचत के लिए कटौती और छूट का लाभ उठा सकते हैं
3. विदेश जाने के लिए वीजा हासिल करने को आईटीआर की जरूरत पड़ती है, दूतावास यह मांगते हैं
4. अधिक बीमा कवर वाली पॉलिसी खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है
5. कुछ सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं
एआईएस जरूर जांचें
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) का इस्तेमाल जरूर करें. यह पूरे वित्त वर्ष में किए गए लेनदेन का ब्योरा होता है. इसमें 46 तरह के लेनदेन की सूचनाएं होती हैं. रिटर्न भरते समय यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो एआईएस से मिलान कर उसे ठीक किया जा सकता है.