राष्ट्रीय

इन्क्रिप्शन हटाने को कहा तो छोड़ देंगे भारत, वॉट्सऐप की धमकी

नई दिल्ली: भारत में मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप और फेसबुक ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उन्हें मैसेज इन्क्रिप्शन फीचर हटाने के लिए मजबूर किया तो वह भारत छोड़ देंगे. वॉट्सऐप और फेसबुक ने नए आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था.

नए आईटी नियमों के तहत अब सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी सूचना कहां से आई या कोई मैसेज पहले किसने भेजा इसकी पहचान करनी होगी. वॉट्सऐप ने कोर्ट में कहा है कि अगर वह सूचना भेजने वाले की पहचान करते हैं तो उन्हें इनक्रिप्शन फीचर को खत्म करना होगा.

इनक्रिप्शन यूजर की निजता से जुड़ा मामला है. ऐसे में नए आईटी नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यूजरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. अदालत इस सेक्शन को असंवैधानिक घोषित करे. इससे पहले केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वॉट्सऐप और फेसबुक उपभोक्ताओं के डेटा बेचते हैं.

इसलिए, कंपनी यह दावा नहीं कर सकती है कि वह गोपनीयता की रक्षा करती है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को बीच का रास्ता निकालने को कहा. अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

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