गुड्स परिवहन में कारोबारियों को अब ई-वे बिल की छूट नहीं

रायपुर: वाणिज्यिक कर (जीएसटी ) विभाग ने राज्य में ई वे बिल में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है. 50 हज़ार रुपए से अधिक का सामान ( गुड्स) परिवहन करने पर अनिवार्य रूप से ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. इस संबंध में 25 मई को अधिसूचना जारी की गई है. केंद्रीय कर विभाग द्वारा छूट को खत्म करने पर सहमति जताई है. इसके पहले राज्य में जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जरूरी नहीं था.
15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी. इसके चलते कारोबारी बोगस बिलिंग और कच्चे में सामानों का परिवहन कर जीेएसटी चोरी करते थे. इसे देखते हुए कुछ राज्यों को छोड़कर देशभर के अधिकांश राज्यों में माल परिवहन पर ई-वे बिल को अनिवार्य किया गया है.
कारोबारी होंगे लाभांवित
ईमानदारी से अपना टैक्स जमा करने वाले कारोबारी इससे लाभांवित होंगे. उन्हें सर्क्यूलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाता था. ई-वे बिल के प्रावधान लागू होने से सर्क्यूलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी. साथ ही बोगस बिल जारी करने ,कच्चा बिल जारी कर टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.