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ज्यादा TDS से बचें, 31 तक पैन को आधार से जोड़ें

आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है. आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है.

विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह सलाह जारी की है.

विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा. विभाग ने कहा, एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है. सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर रोजाना 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.

ऐसे करें दोनों को लिंक

विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling. gov.in) पर जाएं. ‘क्विक लिंक’ सेक्शन में लिंक आधार का विकल्प चुनें. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर वैलीडेट बटन पर क्लिक करें. अपना वही नाम दर्ज करें, जैसा आधार कार्ड पर है. फिर ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें. अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैलीडेट बटन पर क्लिक करें.

लिंक की स्थिति जांचें

इस वेबसाइट के क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस विकल्प चुनें. पैन और आधार नंबर दर्ज करें. फिर ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ बटन पर क्लिक करें. सफल सत्यापन के बाद पैन और आधार के लिंक की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी. यदि यूआईडीएआई अभी भी आपके अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है, तो आपको बाद में फिर से स्टेटस चेक करना होगा.

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