छत्तीसगढ़: एलआईसी को देना होगा आवेदक को 60 हजार
जगदलपुर: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक प्रकरण में आवेदिका को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 60 हज़ार रुपए वापस अदा करने का फैसला सुनाया गया. इतना ही नहीं उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करने के लिए संस्था पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है.
यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जासवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है.
दरअसल जगदलपुर निवासी सीता जानकी देवांगन ने एलआईसी एजेंट के माध्यम से जीवन सरल योजना के अंतर्गत एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी और उसकी संपूर्ण राशि का भुगतान किए जाने की पश्चात भी एलआईसी द्वारा उसे आधी से कम राशि का भुगतान किया गया था जबकि एजेंट द्वारा उसे जमा राशि से दुगनी राशि प्राप्त होने का आश्वासन दिया गया था. आवेदिका द्वारा इस संबंध में एलआईसी कार्यालय में संपर्क करने पर उनके द्वारा अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदिका द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी.
जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के न्याय दृष्टांत को उद्घृत करते हुए कहा है कि बीमा एजेंट का दायित्व उपभोक्ता को सारी जानकारी देना होता है, लेकिन बीमा एजेंट टारगेट पूरा करने के लिए भ्रामक जानकारी दी जो कि उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है. जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट द्वारा एक भ्रामक पंपलेट तैयार कर आवेदिका से उक्त राशि जमा करवाई गई थी.