
धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने के आरोपों से घिरी बर्खास्त आईएएस अफसर पूजा खेडकर ने गुरुवार को अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. गिरफ्तारी से बचने के लिए इससे पहले वह निचली अदालत का भी दरवाजा खटखटा चुकी है.
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष खेडकर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. आरक्षण का लाभ पाने के लिए सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के आवेदन में खेडकर ने कथित तौर पर गलत जानकारी दी थी. गत 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने उसकी उम्मीदवारी रद्द कर, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया था. एक अगस्त को पटियाला हाउस स्थित एक सत्र अदालत ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. कहा था कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की जरूरत है. कोर्ट ने कहा था कि साजिश का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है.