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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Chhattisgarh में होगी 27 हजार पदों पर जल्द भर्तियां

Chhattisgarh News: कांकेर में साहू समाज द्वारा जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब स्टे हट जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रिया जिसमे नियुक्ति पत्र जारी करना शेष है जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही अन्य विभिन्न विभागों में कुल 27 हजार पदों पर भर्तियां प्रारंभ करने की बात कही है।

कर्मा महोत्सव में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की दो दिसंबर को आरक्षण बिल पास कर राजभवन भेजा गया था जिसमे ओबीसी को 27 प्रतिशत, आदिवासी 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा ईडब्लूएस को चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

इस प्रकार से बिल बनाकर विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया है। लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। कल पूरा पांच माह हो जायेगा राजभवन बिल भेजे। लेकिन पिछले सरकार के द्वारा 2012 में दिए 58 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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