रायपुर संभाग

रायपुर: वृक्षों के तनों पर पेंटिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर: सौंदर्यीकरण के नाम पर वृक्षों के तनों पर पेंटिंग करने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी. पेंटिग करने से वृक्षों में होने वाले नुकसान और सूखने की घटनाओँ को देखते हुए आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव सी तिर्की द्वारा सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि वृक्षों के तनों में पेंट करने से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ छालों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं.

इससे वृक्षों का विकास, उसका लचीलापन और टिशु (ऊतक) और सेल (कोशिकाएं) की मृत्यु की संभावना बनी रहती है. वृक्षों की छाल के जरिए गैसों (जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) का आदान-प्रदान करते है. कुछ पेंट में ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ों के लिए जहरीले होते हैं, ये रसायन छाल में घुस सकते हैं और पेड़ की आंतरिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते है. प्रदेश में होने वाले विभिन्न आयोजन के दौरान वृक्षों में पेंटिंग किए जाने की शिकायत रायपुर के पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी द्वारा मुख्य सचिव से 2019 और 2021 में लिखित शिकायत की थी.

साथ ही वृक्षों को बचाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी करने कहा था. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पालिक निगमों के आयुक्तों, मुख्य न्यायपालिक अधिकारियों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को आदेश जारी किए थे. लेकिन, अन्य विभागों को आदेश जारी नहीं किए जाने के कारण वह सौंदर्यीकरण के नाम पर पेंटिंग का कार्य कर रहे थे. सिरपुर महोत्सव 2024 में साडा द्वारा सड़क के दोनों तरफ करीब 75 से ज्यादा वृक्षों के तनों पर पेंटिंग करने पर दोबारा इसकी शिकायत की गई थी.



दंड का प्रावधान पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है. पेंटिंग करने पर वृक्षों को हुए नुकसान के आधार पर दंडित किया जा सकता है.

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