रायपुर: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष की कैद
रायपुर. किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष की कैद और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि सरसींवा निवासी विजय प्रकाश रात्रे (24 वर्ष) किशोरी को भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया. बालिका के गायब होने पर उसके पिता ने 24 सितंबर 2018 को उरला थाना में शिकायत की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी के पास से किशोरी को बरामद किया.
वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की. वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने गवाहों के बयान और पुलिस की केस डायरी के आधार पर दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई.