1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लागू होगा 28% जीएसटी, पढ़ें डिटेल
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी खबर है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही.
सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, “हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, संबंधित नोटिफिकेशंस प्रक्रियाधीन हैं.”
सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी
खबर के मुताबिक, इस फैसले पर सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है. यह फैसला हाल में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन के पारित होने के बाद आया है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं. यहां बता दें, ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) पर जीएसटी दर का कानून राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा.
ध्वनि मत से पारित हुआ था कानून
11 अगस्त को, लोकसभा ने ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया था. ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है.