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दवा वापस लेने पर देनी होगी सूचना
देश की दवा कंपनियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल एम के लिए संसोधित दिशा- निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय के नए दिशा- निर्देशों के तहत अगर दवा कंपनियां कोई दवा वापस लेती हैं तो इसकी जानकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को देनी होगी. इसके अलावा दवा में क्या खराबी है इसकी भी जानकारी देनी होगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले दवा वापस लेने पर लाइसेंस प्राधिकरण को सूचित करने र्का नियम नहीं था। 28 दिसंबर को जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि दवा कंपनी को उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए ताकि उत्पाद इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हों. निर्माता लाइसेंस की आवश्यकताओं का अनुपालन करें देश.