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नई कर व्यवस्था में बीमा पर छूट का लाभ संभव

एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में आयकरदातों को राहत मिल सकती है. इनमें सबसे प्रमुख नई कर व्यवस्था में कर छूट शामिल है. माना जा रहा है कि इस कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के प्रीमियम के भुगतान पर कटौती का लाभ दिया जा सकता है. साथ ही मानक कटौती को 50 हजार से बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की उम्मीद है.

नई कर व्यवस्था में आयकरदाताओं को धारा 80सी और 80डी के तहत कर छूट का लाभ नहीं दिया गया है. इसके चलते करदाता नई व्यवस्था को अपनाने से कतरा रहे हैं. कुल करदाताओं में 10 फीसदी से भी कम ने इस विकल्प को चुना. वहीं, पुरानी व्यवस्था में करदाताओं को 50 हजार की मानक कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश, एनपीएस में निवेश, बीमा प्रीमियम के भुगतान समेत अन्य मदों में कर छूट का लाभ मिलता है. हालांकि, सरकार ने बाद में नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ दिया था.

कटौती सीमा में भी बदलाव की उम्मीद : साल 2015 में पेश किए गए बजट में सरकार ने 80डी के तहत कटौती सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया था. इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. उम्मीद की जा रही है कि बजट में कर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है.

अभी कितनी कर छूट

मौजूदा समय में 60 साल से कम उम्र के लोग 25 हजार रुपये तक प्रीमियम के भुगतान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये सीमा 50 हजार रुपये है. इसके अलावा स्वास्थ्य जांच कराने पर पांच हजार तक कर छूट प्राप्त की जा सकती है.

रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल हुए

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे. यह 2022-23 में इसी अवधि में दाखिल किए गए 7.51 करोड़ आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक था.

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