व्यापार
गेहूं भंडारण की सीमा सरकार ने घटाई

नई दिल्ली : सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने और कीमत वृद्धि को रोकने के लिए गुरुवार को थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडार रखने के मानदंडों को सख्त कर दिया है.
खाद्य मंत्रालय के अनुसार, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 1,000 टन के बजाय 500 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है. बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केन्द्र में पांच टन और अपने सभी डिपो में 1,000 टन के बजाय कुल 500 टन गेहूं स्टॉक रख सकते हैं. गेहूं पर स्टॉक सीमा 12 जून, 2023 को लागू की गई थी, जो इस साल मार्च तक लागू रहेगी.