पेटीएम ऐप परिचालन जारी रखने में मदद का निर्देश
रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिये बैंक और वॉलेट सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कुछ अतिरिक्त कदम उठाए.
केंद्रीय बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए पेटीएम हैंडल (पेटीएम) का उपयोग कर रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के चार-पांच अन्य बैंकों से जुड़ने की संभावना पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से गौर करने के लिए कहा है. जिनके पास कोई अन्य यूपीआई हैंडल है, उन्हें कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं होगी.
आरबीआई ने कहा, एनपीसीआई भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में चार-पांच अन्य बैंकों का सत्यापन कर सकता है. बयान में कहा गया है कि उक्त टीपीएपी किसी भी नए उपयोगकर्ता को तब तक नहीं जोड़ेगा, जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ता संतोषजनक ढंग से एक नए हैंडल पर स्थानांतरित नहीं हो जाते.
रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम क्यूआर कोड के लिए ओसीएल एक या अधिक पीएसपी बैंकों (पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा) के साथ निपटान खाते खोल सकती है. उसने सभी को 15 मार्च की समय-सीमा को ध्यान में रखने की सलाह दी है.