चेक-पासबुक की कॉपी दिए बिना पीएफ दावा निपटेगा
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ ने ऑनलाइन पीएफ दावे के लिए बैंक पासबुक या चेक की कॉपी को अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. ऐसा होने से दावों को निपटाने में तेजी आएगी.
ईपीएफओ के नए सर्कुलर के मुताबिक, दावों को निपटाने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई है. इसके तहत जिन ऑनलाइन दावों में बैंक केवाईसी को सत्यापित किया गया है और नियोक्ता की ओर से अन्य सत्यापन दस्तावजों पर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किए गए होंगे, वहां चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करना अब आवश्यक नहीं होगा. अभी ज्यादातर मामलों में ऐसा न करने पर दावों को खारिज कर दिया जाता है.
यह छूट केवल उन मामलों में मिलेगी, जहां सदस्य के दूसरे सत्यापन दस्तावेज पूरे होंगे. इनमें संबंधित बैंक या एनपीसीआई द्वारा केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन, डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा सत्यापन और यूएडीएआई द्वारा सत्यापित आधार संख्या आदि शामिल हैं
खास बात है कि दावा निपटाने की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ अधिकारी को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस मामले में चेक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है. इसके लिए पहले से ऑनलाइन सत्यापित खातों की पहचान करने के लिए इन्हें हरे रंग से कोड किया जाएगा, जिससे अधिकारी दावे का निपटान जल्दी से कर सकें. यदि खाता सत्यापित नहीं है तो लाल रंग का कोड होगा. ऐसे मामलों में चेक या पासबुक की कॉपी मांगी जा सकती है.
● ऑनलाइन बैंक केवाईसी की मदद से सत्यापन किया जाएगा.
● नियोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके बैंक खाते का ब्योरा जांचेगा.
● फिर यह भी जांचा जाएगा कि दावा करने वाले सदस्य आधार सत्यापित है या नही.