रायपुर:संतोषीनगर से बोरियाखुर्द तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध
रायपुर: पुराना धमतरी रोड पर संतोषीनगर चौक से कमल विहार चौक तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध पिछले तीन वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने के कारण लगाया गया है.
32 सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध
पुराना धमतरी रोड पर विगत तीन वर्षों में कुल 32 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. लोक सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसएसपी संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर कलेक्टर गौरव सिंह ने यह प्रतिबंध लागू किया है.
नई कॉलोनियों और शैक्षणिक संस्थानों के कारण बढ़ा यातायात
पुराना धमतरी मार्ग, संतोषी नगर चौक से बोरियाखुर्द, डुंडा-सेजबहार, मुजगहन होते हुए धमतरी तक जाता है. इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं और कई कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए हैं. यहां हजारों छात्र-छात्राएं सुबह-शाम आवागमन करते हैं.
फोरलेन का उपयोग
पुराना धमतरी मार्ग पर नया फोरलेन मार्ग बनने से यह मार्ग बहुत सुविधाजनक हो गया है, जिससे अधिक संख्या में मध्यम और भारी मालवाहक वाहन चालक इस मार्ग का उपयोग करने लगे हैं. इसके कारण यातायात का दबाव बढ़ा और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है.
आदेश और साइन बोर्ड
कलेक्टर गौरव सिंह ने 18 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत यह प्रतिबंध लगाया. इसके बाद, नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त को निर्देश दिया गया कि संतोषी नगर चौक और कमल विहार चौक पर साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिससे प्रतिबंधित मार्ग और समय स्पष्ट हो सके.