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रायपुर: नवजात की हत्या करने वाली मां और चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कैद

रायपुर: अपने ही नवजात बच्चे की हत्या करने वाली मां और शराब पीने के विवाद को लेकर हत्या करने वाले को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही, अर्थदंड से दंडित किया गया है. दोनों ही अलग-अलग प्रकरणों की अपर सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप ने फैसला सुनाया.

अपर लोक अभियोजक सरोज गुप्ता ने बताया कि पति की मौत होने के बाद लताबाई निषाद (40 साल) चंपारण निवासी का गांव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था. इसके चलते 20 अक्टूबर 2018 को घर में बच्चे का जन्म हुआ. लोकलाज के भय से उसने बच्चे को गांव के बाहर खार में फेंक दिया. घटना की जानकारी होने पर उसके ससुर ने नवापारा थाना में शिकायत की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नवजात की लाश को बरामद किया.

जहां उसके सिर और गले में चोट का निशान था. हत्या के आरोप में उसे गिरतार करने के बाद प्रकरण की जांच कर 20 दिसंबर 2018 को चालान पेश किया. जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कैद और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. इसी तरह शराब पीने को लेकर विवाद के चलते कांपा बस्ती में अपने दोस्त रघु यादव को रामखिलावन यादव (27 साल) पंडरी निवासी ने 5 अक्टूबर 2019 को चाकू मार दिया.

इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई. शिकायत पर पंडरी पुलिस ने आरोपी रामखिलावन को गिरतार कर चाकू बरामद किया. अपर सत्र न्यायाधीश ने रामखिलावन को आजीवन कैद और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

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