दुर्ग: मतदान केंद्रों में नहीं चलेंगे राजनीतिक दलों की टोपी व गमछा
दुर्ग: मतदान केंद्रों में राजनीतिक दलों के नाम, प्रतीक चिन्ह, रंग वाले टोपी, गमछा नहीं ले जाया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने इससे मतदाताओं से प्रभावित करने के प्रयासों की संभावना को देखते हुए इन पर रोक लगा रखी है. सामान्य टोपी व गमछा पर यह रोक लागू नहीं होगा. इसके अलावा कोई भी दूसरी वस्तु जिनमे पार्टियों का नाम, प्रतीक चिन्ह या झंडे आदि का रंग हो, उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
ऐसे वस्तुओं का उपयोग पाए जाने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा व संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. आयोग ने मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार की संभावना पर रोक के लिए राजनीतिक दलों की मतदाता पर्ची पर पहले ही बंदिश लगा रखी है. पूर्व तक राजनीतिक दल अपने सिंबाल के साथ पर्चियां वितरित करते रहे हैं. इन पर्चियों के आधार पर मतदान का अवसर भी मिलता था. इनके स्थान पर सरकारी मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है.
नहीं लगेंगे राजनीतिक पंडाल
अब तक चुनाव में मतदान के दिन केंद्र के समीप प्रतिबंधित दायरे के बाहर राजनीतिक दलों द्वारा पंडाल लगाए जाने की परंपरा रही है. यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहकर न सिर्फ लोगों से पक्ष में मतदान की अपील करते रहे हैं, अपितु चाय-नाश्ता परोसा जाता रहा है. राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बार ऐसा नहीं कर सकेंगे. इस बार पंडाल की जगह 200 मीटर के दायरे के बाहर केवल गिनती की कुर्सी व टेबल की अनुमति रहेगी.