मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास मालागाड़ियों की दुर्घटना के बाद रेलवे ने ड्राइवरों से अधिक घंटे ड्यूटी नहीं कराने का फैसला किया है. इस आदेश के मुताबिक ड्राइवर 12 घंटे से अधिक रेल नहीं चलाएंगे.
रेलवे बोर्ड ने हालाकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है. इसलिए उक्त्त व्यवस्था सीमित डिविजन पर लागू होगी. बतादें कि मध्य प्रदेश में रेल हादसे में एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी और पांच इंजन क्षतिग्रस्त हो गए थे.
मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), जबलपुर ने अपने आदेश में कहा गया है कि क्रू सदस्य (ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड) साइन इन करने से व्हील सटॉप (ट्रेन के गंतव्य पर पहुंचने तक) की ड्यूटी 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. क्रू सदस्य के साइन इन से 10 घंटे पूरे होते ही संबंधित अधिकारी सुनिश्चत करेंगे कि अगले दो घंटे में रिलीवर मिल जाएंगे. यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उक्त ट्रेन-मालगाड़ी को किसी स्टेशन पर सुनियोजित ढंग से खड़ादिया जाए. इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी हालत में क्रू सदस्यों की ड्युटी 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसे क्रू सदस्यों को मुख्यलय स्थित रनिंग रूम में आराम करने के लिए भेजने का प्रबंध किया जाएगा.