मुआवजा दो दिन में देने का आदेश बच्ची के परिजन को
बिलासपुर:हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजन को ढाई लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिए जाने का आदेश जारी किया है. यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से दी जाएगी. कोर्ट ने दो दिनों में यह राशि देने के बाद कोर्ट को सूचित भी करने कहा है. अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई थी. गंभीर हालत में जब मासूम को लेकर परिजन सिम्स अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद सिम्स अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ था. मामले में आरोपी भी नाबालिग है जिसकी उम्र 15-16 साल की है. बच्ची का परिवार आरोपी के घर किराए से रहता है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. इस घटना के बाद लोगों ने आंदोलन भी किया था.
अधिकारियों ने इस दौरान 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी. इसमें ढाई लाख रुपए तत्काल और बाकी साढ़े सात लाख रुपए प्रकरण के फैसले के बाद मिलना है. ढाई लाख रुपए देने में भी देरी की गई. यहां तक कि परिजनों के मुताबिक उधार लेकर अंतिम संस्कार किया गया. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट की दखल के बाद मुआवजे के साथ ही दूसरी प्रक्रियाओं में तेजी आई. बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को ढाई लाख रुपए का मुआवजा दो दिनों में देते हुए इसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए.
शासन के दावे की पुष्टि करने के निर्देश
मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के पालन में मृत बच्ची की माता को ढाई लाख का मुआवजा जारी किया गया है 7 इस पर कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव से इस बात की पुष्टि करने को कहा है.