अंतराष्ट्रीय

अमेरिका मे प्रवासियों के वर्क परमिट की सीमा बढ़ी

वाशिंगटन: अमेरिका ने कुछ श्रेणी के प्रवासियों के लिए वर्क परमिट की सीमा बढ़ाई है. इससे भारतीयों को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा द्वारा एक अस्थायी अंतिम नियम (टीएफआर) की घोषणा की गई है. इसके जरिये वर्क परमिट के लिए प्रवासियों की पात्रता को सुव्यवस्थित किया गया है. टीएफआर कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (ईएडी) के लिए स्वचालित 180 दिन की अवधि को 540 दिनों तक बढ़ाता है.

इसका फायदा एच-4 वीजा धारकों (एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के पति/पत्नी) और ग्रीन कार्ड आवेदकों को होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि उनके आवेदन लंबित होने पर ईएडी अमान्य नहीं किए जाएंगे. व्हाइट हाउस एशियन अमेरिकन एंड नेटिव हवाईयन पैसिफिक आइलैंडर आयोग में राष्ट्रपति बाइडन के सलाहकार अजय भुटोरिया की गई सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है. यह घोषणा विशेष रूप से दक्षिण एशियाई प्रवासियों को लाभ पहुंचाने वाली, जिनमें भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है.

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