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चिटफंड कंपनी के निदेशक को 170 साल की सजा

सीहोर. जिला अदालत ने सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले साई प्रसाद चिटफंड कंपनी के निदेशक बाला साहब भापकर को 170 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 9.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने चिटफंड अधिनियम में 10 साल और 17 निवेशकों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर कुल 170 साल की सजा सुनाई है. सीहोर के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने बताया,भापकर व एजेंटों ने साई प्रसाद कंपनी में पांच साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देते हुए निवेशकों से वर्ष 2012 से 2015 तक पैसा जमा कराया.

बाला साहब खुद को साईं प्रसाद प्रॉपर्टी कंपनी लि. का चेयरमैनडायरेक्टर /सीएमडी बताकर सीहोर जिले के ग्राम आमला पानी पहुंचा था. दोनों पक्षों की बहस के बाद विशेष न्यायालय संजय कुमार शाही ने अभियुक्त आरोपी बाला साहब भापकर निवासी चिंचवाड़- पुणे को धोखाधड़ी व निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में क्रमशः पांच- पांच वर्ष (17 काउंट) कुल 170 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 9 लाख 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुना दी.

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