छत्तीसगढ़: बीएसएनएल ने 45.74 लाख जमा नहीं किया तो भेजा कुर्की वारंट
भिलाई: नगर निगम, भिलाई क्षेत्र में स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का ऑफिस टाउनशिप के सेक्टर 1 व सेक्टर 5 में है. नगर निगम भिलाई ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत बकाया संपत्तिकर राशि 45,74,914 रुपए की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया था. बीएसएनएल ने निर्धारित अवधि में देय बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया गया.
इसके बाद निगम ने अब बीएसएनएल को कुर्की वारंट जारी किया है. निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बाल कृष्ण नायडू सहायक राजस्व अधिकारी को बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकृत किया है. जिसमें कहा है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 177 व 178 के तहत मांगी गई राशि के अनुसार संस्था में जाकर बीएसएनएल कार्यालय को सील करें.
अधिनियम के तहत भवन स्वामी के बाहरी या भीतरी दरवाजे व अन्य खिडख़ी को खोलकर तोड़ने के लिए भी प्राधिकृत किया है. कहा गया है कि मौके पर पहुंच के निगम प्रशासन व पुलिस बल और तोडफ़ोड़ विभाग के दस्ते के साथ कार्रवाई की जाएगी. इसकी पूरी जवाबदारी प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड भिलाई-दुर्ग की होगी.