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टाटा एयरलाइंस को समन जारी
उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग और उसके माता-पिता की याचिका पर विस्तारा का संचालन करने वाली टाटा एसआईए एयरलाइंस को समन जारी किया है. इस याचिका में गर्म पेय से जलने के बाद बच्चे को लगी शारीरिक चोटों के लिए ढाई करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है.
कथित तौर पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बच्ची पर गर्म पेय गिरा दिया था. पीठ ने कहा कि प्रतिवादी टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड को समन भेजा जाए. प्रतिवादी को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में 30 दिन के भीतर हलफनामे के साथ एक लिखित बयान दाखिल करना होगा. पीठ ने कहा कि मामले की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर शिकायत को एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाए.